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वाहन द्वारा ठोकर मारकर चले जाने के मामलों में जख्मी होने पर मुआवजा योजना के तहत हरजाना मिलता है

Answer

12,500 रुपये

वाहन द्वारा ठोकर मारकर चले जाने के मामलों में जख्मी होने पर मुआवजा योजना के तहत हरजाना मिलता है — Learn RTO